NOTA का मतलब होता है NONE OF THE ABOVE, इसका मतलब ये है की अगर मतदाता को उसके छेत्र से लड़ रहे सारे उम्मीदवारों में से कोई उमीदवार पसंद नहीं है तो वो NOTA दबा सकता है।
वर्ष 2013 में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के जरिये इसे चुनाव में जगह दिलवाई थी।
नोटा का फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 27 सितम्बर 2013 को लागू करने के लिए दिया गया।
नोटा को 11 अक्टूबर 2013 को बैलेट पेपर पर डाल दिया गया था।
नोटा सभी EVM मशीन तथा बैलेट पेपर में निचे अंकित किये जाते है।
नोटा का चीन नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ डिज़ाइन (NID) अहमदाबाद द्वारा बनाया गया था।
नोटा को चुनाव में मतदाताओं की संख्या बढ़ने के लिए लाया गया था
संपादक : विशाल कुमार सिंह