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सुप्रीम कोर्ट ने CJI के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर अर्जी खारिज की

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जी के खिलाफ महाभियोग नोटिस मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कांग्रेस सांसदों की अर्जी को खारिज कर दिया है. संवैधानिक पीठ के फैसले के बाद महाभियोग प्रस्ताव पर दी गई अर्जी वापस ले ली गई है।



इससे पहले राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू महाभियोग नोटिस खारिज कर दिया था. इसके बाद नायडू के फैसले के खिलाफ कांग्रेस के दो सांसदों ने याचिका दायर की थी।
मंगलवार को हुई इस मामले सुनवाई करते हुए जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस एसए बोबडे , जस्टिस एनवी रामन , जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ५ सदस्यीय संविधान पीठ ने कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा की याचिका को खारिज कर दिया।


वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सोमवार को जस्टिस जे. चेलमेश्वर और जस्टिस संजय किशन कौल की पीठ के सामने यह मामला पेस किया था ।
जस्टिस चेलमेश्वर और जस्टिस संजय किशन की पीठ ने शुरू में सिब्बल और प्रशांत भूषण से कहा की वह मंगलवार को आए।

अहम बात यह है कि इस याचिका को उन न्यायाधीशों के सामने लिस्टेड किया गया था, जो सीनियरिटी में दूसरे से पांचवें स्थान पर हैं।
*( जस्टिस चेलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ)*
वही है,जिन्होंने १२ जनवरी को विवादित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा जी पर कई आरोप लगाए थे।


सम्पादक: आशुतोष उपाध्याय

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