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सुप्रीम कोर्ट ने तय किया पटाखे जलाने का मुहूर्त.

नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका भारत आइडिया में,  तो दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले पटाखों पर बड़ा फैसला सुनाया है और आज हम उसी पर चर्चा करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने तय किया पटाखे जलाने का मुहूर्त.

क्या है मामला :
जी हां दोस्तों आपने सही सुना सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले आज पटाखों पर बड़ा फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक देशभर में पटाखों की बिक्री, उत्पादन और जलाने पर रूप नहीं होगी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ी शर्तों के साथ बिक्री, उत्पादन और जलाने की इजाजत दी है जिसमें सबसे अहम बात यह है कि कोर्ट ने पटाखे जलाने का समय तय कर दिया है.


पटाखों की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला:
पटाखा कारोबारियों को डर था कि अगर सुप्रीम कोर्ट से उनके खिलाफ फैसला आया तो उनका धंधा चौपट हो जाएगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी पटाखा विक्रेताओं को राहत दी है और कहा है कि कम प्रदूषण वाले पटाखे ही पटाखा कारोबारी बनाएंगे और बेचेंगे.सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सिर्फ लाइसेंस धारक ही पटाखों की बिक्री कर सकते हैं इसके साथ ही कोर्ट ने पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी रोक लगा दी है दरअसल पिछले साल जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई थी तो उस दौरान ऑनलाइन पाठकों की जमकर बिक्री हुई थी इसीलिए इस साल सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है.


पटाखों के उत्पादन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला:
पटाखों के उत्पादन पर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लाइसेंस धारक लोग ही पटाखों का उत्पादन कर सकते हैं इसके साथ ही यह भी कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा है कि पटाखा निर्माता सिर्फ वही पटाखे बना सकते हैं जिससे कम प्रदूषण फैले और पटाखे शहर के बाहर ही खुले मैदान में बेचे जाएं.


पटाखे जलाने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला:
पटाखे जलाने पर सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ इजाजत दी है, जिस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिवाली पर रात 8:00 से 10:00 बजे तक ही लोग पटाखे जला सकते हैं. वहीं न्यू ईयर और क्रिसमस पर सिर्फ 20 मिनट तक ही लोग पटाखे जला सकते हैं और उसका समय होगा 11:55 से लेकर 12:15 बजे तक.


संपादक : विशाल कुमार सिंह

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