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अयोध्या से जुड़े एक और मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला

सुप्रीम कोर्ट का  बड़ा फ़ैसला मस्जिद मे नमाज़ का मामला बड़ी बेंच को नहीं, अयोध्या जमीन विवाद से अलग है ये मामला। 

रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद मे विवाद से जुड़े एक अहम मामले 

मस्जिद मे नवाज इस्लाम का एक अहम मामले अभिन्न हिस्सा नही 

है, पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आज आ गया. आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि १९९४ के संविधान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत हैं और अब यह मामला बड़ी बेंच मे नही भेजा जाएगा। 

अब तीन जजों की बेंच टाइटल सूट के तहत जमीन विवाद के तौर पर सुनवाइ होगी। 

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर की बेंच ने फ़ैसला सुनाया। 

फैसले मे कहा गया था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम  का अभिन्न हिस्सा नहीं है. नमाज कहीं भी पढी जा सकती है, यहां तक कि खुले में भी।  सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि मस्जिद में नमाज का मामला अयोध्या जमीन विवाद मामले से पूरी तरह अलग है. 


संपादक: आशुतोष उपाध्याय 


 

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