साल 2015 में हुए मेहसाणा दंगा मामले में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को को 2 वर्षो की सजा सुनाई गयी है। ये सजा हार्दिक पटेल को निचली अदालत द्वारा सुनाई गयी है। पाटीदार अनामत आंदोलन के दौरान 23 जुलाई, 2015 को विसनगर के बीजेपी विधायक ऋषिकेश के दफ्तर में तोडफ़ोड़ की गयी थी और इस मामले में हार्दिक पटेल सहित 3 लोग दोषी पाए गए थे।
विसनगर जिला सेंसस कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा की दंगा फैलाने के मामले में हार्दिक पटेल, लालजी पटेल और अम्बालाल पटेल को दोषी पाये गए है, इसलिए अदालत इन तीनो को 2 वर्षो की सजा सुनाती है। साथ ही साथ कोर्ट ने इन तीनो पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
अगर आपको ज्ञात हो तो इसी मामले में 2 वर्ष पूर्व भी हार्दिक पटेल की गिरफ्तारी हुई थी जिसके विरोध में पाटीदार अनामत आंदोलन समिति ने बंद का ऐलान किया था।हालात इतने गंभीर होगये थे की प्रसाशन ने मेहसाणा, सूरत और राजकोट में मोबाइल सेवा थप करदी थी। ये काफी उग्र आंदोलन था, इस आंदोलन में आंदोलनकारियों ने 2 घरो में आग लगा दी थी साथ ही साथ पुलिस की अनगिनत गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया था।
इसी आंदोलन से पाटीदार नेता हार्दिक पटेल सुर्खियों में आये थे।हालांकि हार्दिक मूलरूप से अहमदाबाद से करीब 60 किलोमीटर दूर वीरमगाम के रहने वाले है, यही इनके पिता भरतभाई पटेल तथा माता उषबेन रहते है।
सम्पादक : विशाल कुमार सिंह
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